आकस्मिक अवकाश
प्रश्न :- मैं परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु शिक्षक हूं।दि.16.5.2025 को मुझे परीक्षा देने हेतु जाना है।क्या मैं 16.5.2025 का एक दिन का आकस्मिक अवकाश (C.L.) ले सकता हूं?
उत्तर-1.इस बार ग्रीष्मकालीन दीर्घावकाश दि.17.5.2025 से दि.30.6.2025 तक रहेंगे इसके तुरन्त पूर्व या इसके तुरन्त बाद या इसके दोनों तरफ निरंतरता में किसी परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु/नियमित/स्थाई अध्यापक लेवल 1/2,वरिष्ठ अध्यापक,व्याख्याता,वरिष्ठ व्याख्याता,उप प्राचार्य, प्राचार्य,प्रधानाध्यापक उ प्रा वि/प्रा वि,अन्य पदों के कार्मिक जिनको ग्रीष्मकालीन दीर्घावकाश देय है को एक या अधिक दिन(नों) का आकस्मिक अवकाश (C.L.) देय नहीं है।
2.इनको दि.16.5.2025 के अपराह्न का आधे दिन का या दि.1.7.2025 के पूर्वाह्न का आधे दिन का आकस्मिक अवकाश (C.L.) भी देय नहीं है।लेकिन दि.16.5. 2025 के पूर्वाह्न का आधे दिन का आकस्मिक ले/दे सकते हैं जिसके बाद में इस दिन के अपराह्न नियत पूर्ण कार्य समय तक निर्विवाद रूप से उपस्थित रहना आवश्यक है या दि.1.7.2025 के पूर्वाह्न नियत पूर्ण कार्य समय तक निर्विवाद रूप से उपस्थित रहने के बाद इस दिन के अपराह्न का आधे दिन का आकस्मिक अवकाश ले/दे सकते हैं। 3.यदि दि.16.5.2025 के अपराह्न उक्तानुसार उपस्थित नहीं रहते हैं तो परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को इस दिन तक का केवल असाधारण (अवैतनिक) अवकाश ही 30 दिन की सीमा तक नियुक्ति अधिकारी एवं इसके बाद की अवधि का प्रशासनिक विभाग से स्वीकृत करवाना होगा।
या
यदि उक्तानुसार दि.16.5.2025 को पूरे दिन के नियत कार्य समय तक या अपराह्न के नियत कार्य समय तक निर्विवाद रूप से उपस्थित रहेगा तो ही वह उक्तानुसार देय ग्रीष्मकालीन दीर्घावकाश के साथ दि.1.7.2025 का या इस दिन सहित कुछ दिनों का उक्त अवकाश(शों) का उपभोग कर सकता है।
4.उक्त पद/पदों के नियमित/स्थाई ग्रीष्मकालीन दीर्घावकाश के पात्र कार्मिक भी दि.16.5.2025 का पूरे दिन का या इस दिन तक का या दि.1.7.2025 का पूरे दिन का या इस दिन से कुछ दिनों तक का अवकाश लेना चाहते हैं तो उनको राजस्थान सेवा नियम,1951 के खण्ड प्रथम के नियम 7(15) में परिभाषित एवं नियमानुसार देय हो तो ही उपार्जित,अर्द्ध वेतन,परिवर्तित,अदेय,असाधारण,प्रसूति/पितृत्व,सन्तान देखभाल,सन्तान अधिग्रहण,अध्ययन,अस्पताल और/या विशेष असमर्थता अवकाश लेना होगा। यह/ये अवकाश यदि ग्रीष्मकालीन दीर्घावकाश के दोनों ही तरफ लेंगे तो सम्पूर्ण ग्रीष्मकालीन दीर्घावकाश की अवधि उक्तानुसार देय अवकाश में शामिल करनी होगी। यह/ये देय अवकाश ग्रीष्मकालीन दीर्घावकाश के किसी एक ही तरफ लिया/लिए जाता है/जाते हैं तो ही ग्रीष्मकालीन दीर्घावकाश का लाभ देय होगा।
विशेष:-दि.1.7.2025 को या इसकी निरंतरता में कुछ दिनों तक उक्त अवकाश (शों) पर रहने से जिनको दि.1.7.2025 से वेतनवृद्धि देय है उनको इसका नकद भुगतान उक्त अवकाश(शों) से लौटने के बाद कार्यग्रहण करने की तिथि से ही मिलेगा।
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