1.7 से 30.6 तक या 1.1 से 31.12 तक वेतनवृद्धि देय योग्य सेवाकाल 6 माह या इससे अधिक का है तो वेतनवृद्धि आगामी 1.7 या 1.1 में से जो भी उसकी वेतनवृद्धि की तिथि नियत है से वेतनवृद्धि स्वीकृत की जाती है/होगी, लेकिन इस वेतनवृद्धि की तिथि से जब तक वह उपार्जित अवकाश,अर्द्धवेतन अवकाश,परिवर्तित अवकाश,अदेय अवकाश,असाधारण (बिना वेतन) अवकाश,प्रसूति/पितृत्व अवकाश, अध्ययन अवकाश,विशेष असमर्थता अवकाश,अस्पताल अवकाश,शिशु अधिग्रहण (Adoption) अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश में से किसी एक या इससे अधिक प्रकृति के अवकाश(शों) पर रहता है तो उसकी वेतनवृद्धि तो उक्तानुसार नियत वेतन वृद्धि की तिथि से ही स्वीकृत की जाती है/होगी किन्तु इस स्वीकृत वेतनवृद्धि का नकद लाभ उसे उक्त अवकाश(शों) की समाप्ति के बाद में कार्य पर वापसी की तिथि से ही दिया जाता है/जाएगा। असाधारण अवकाश स्वीकृत करवाने पर उसके प्रतिदिन हेतु 1/10 उपार्जित अवकाश की कटौती की जाती है/जाएगी किन्तु उस छमाही के शुरू के दिन जोड़े गए उपार्जित अवकाश 6/15 दिन से अधिक उपार्जित अवकाशों की कटौती नहीं होती है/की जाएगी।शिक्षकों के एक वर्ष में अर्जित 15 दिनों या इससे अ...