*==आकस्मिक अवकाश==*

 

*==आकस्मिक अवकाश==*

1.स्कूल शिक्षा विभाग,राजस्थान सरकार के सभी विद्यालयों में दि.17.5.2025 से दि.30.6.2025 तक ग्रीष्मकालीन दीर्घावकाश घोषित किया गया है।
2.राजस्थान सेवा नियम,1951 के खण्ड प्रथम के नियम 92 एवं उक्त नियम के ही खण्ड द्वितीय के परिशिष्ट I में शामिल आकस्मिक अवकाश हेतु निर्देशों के अनुसार उक्त ग्रीष्मकालीन दीर्घावकाश के  तुरन्त पूर्व या इसके तुरन्त बाद या इसके दोनों ही तरफ आकस्मिक अवकाश देय नहीं है/हैं।इसलिए दि.16.5.2025 का अपराह्न का आधे दिन का या इस पूरे दिन का  एवं/या दि.1.7.2025 का पूर्वाह्न का आधे दिन का या इस पूरे दिन का आकस्मिक अवकाश देय नहीं है।
3.अवकाश की आवश्यकता होने पर ग्रीष्मकालीन दीर्घावकाश के तुरन्त पूर्व या इसके तुरन्त बाद किसी एक तरफ ही उक्त नियम के खण्ड प्रथम में शामिल एवं नियमानुसार देय अवकाश ही ले/दे सकते हैं।
4.ग्रीष्मकालीन दीर्घावकाश के तुरन्त पूर्व एवं तुरन्त बाद दोनों तरफ ही उक्त अनुच्छेद 3 के अनुसार अवकाश लेने से ग्रीष्मकालीन दीर्घावकाश की सम्पूर्ण अवधि भी अवकाश में शामिल करनी होगी।
5.जिनकी वेतनवृद्धि की देय तिथि 1.7.2025 है वे यदि दि.1.7.2025 को एवं इसकी निरंतरता में इसके बाद की किसी तिथि तक उक्त अनुच्छेद 3 के अनुसार अवकाश पर रहेंगे तो उनको दि.1.7.2025 से स्वीकृत की जाने वाली वेतनवृद्धि का उक्त अवकाश की समाप्ति की तिथि तक काल्पनिक लाभ ही मिलेगा।उस/उन को इसका नगद लाभ उक्त अवकाश से कर्त्तव्य पर वापस उपस्थित होने की तिथि से ही मिलेगा।

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